सागर - कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विकासखंड रहली में अनुविभागीय अधिकारी कुलदीप पाराशर द्वारा सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालकों और प्राचार्य की बैठक आयोजित की गई । बैठक में सभी संस्थाओं को मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों की बारीकी से जानकारी दी गई । सभी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया कि वह शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए विद्यालयों का संचालन करें । मुख्य रूप से यह निर्देश दिए गए कि अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को किसी विशिष्ट दुकान से पाठ्य पुस्तक स्टेशनरी यूनिफॉर्म इत्यादि क्रय करने के लिए विवश न किया जाए । निर्धारित समय अवधि में जानकारी विभाग पोर्टल और नोटिस बोर्ड पर दर्ज की जाए । छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली फीस का विधिवत लेखा रखा जाए । निर्धारित प्रारूप में अभिलेख का संधारण किया जाए । बैठक में उपस्थित विद्यालयों के संचालक और प्राचार्य द्वारा जो भी तथ्य रखे गए उनका समाधान किया गया एवं उनकी विभिन्न समस्याओं को भी सुना गया तथा उचित निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया । बैठक में विकासखंड स्रोत समन्वयक आर डी अहिरवार एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।
रहली में सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालकों और प्राचार्य की बैठक आयोजित की गई जिसमें फीस की जानकारी एवं अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को किसी विशिष्ट दुकान से पाठ्य पुस्तक स्टेशनरी यूनिफॉर्म इत्यादि क्रय करने के लिए विवश न किया जाए ।
by Editor-In-Chief - Manoj Dubey
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