सागर - परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्री प्रतिभा पाल द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्ताे का उल्लंघन, टैक्स बकाया यात्री बसों पर चौकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा प्रवर्तन अमले के साथ आज दिनांक 17.04.2026 को बहेरिया तिराहा, भोपाल रोड, खुरई रोड पर प्रातः 10ः30 बजे से सांय 05ः00 बजे तक 18 यात्री बसों एवं अन्य वाहनों की जांच की गई। जांच दौरान 01 यात्री बसों में मौके पर दस्तावेज नहीं, परमिट शर्ताे का उल्लंघन एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नही होने से उक्त यात्री बस के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए रू. 8600/- का जुर्माना वसूल किया गया।
समस्त स्लीपर बस संचालकों को पूर्व में एआईएस-119 के अनुरूप वाहन को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसमें से कुछ बस संचालकों द्वारा अपने वाहनों को नियमानुसार तैयार कराकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर में भौतिक सत्यापन कराया गया है। किन्तु कुछ स्लीपर बस संचालकों द्वारा अभी तक उक्त निर्देश का पालन कर वाहन का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। ऐसे समस्त स्लीपर बस संचालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।