सागर - परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, सागर द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्तो का उल्लंघन, टैक्स बकाया यात्री बसों पर चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा 02 यात्री बस जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बस को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है। साथ ही प्रभारी अधिकारी, संभागीय सुरक्षा जांच दल, संभाग सागर द्वारा शहरी क्षेत्र, बहेरिया तिराहा एवं आरटीओ कार्यालय के समीप यात्री बसों की जांच विशेष अभियान चलाया जाकर दिनांक 25.05.2026 को प्रातः 09ः00 बजे से सांय 06ः00 बजे तक की गई। उक्त कार्यवाही स्लीपर कोच यात्री बसों में एआईएस-119 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा संबंधी उपायों की जांच की गई -
1. फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन स्सिटम FDSS लगा होना।
2. आगम एवं निर्गम के लिए पृथक-पृथक दो दरवाजें हो।
3. चार इमरजेंसी एक्जिट होना आवश्यक है। एक इमरजेंसी एक्जिट ड्रायवर साईड में पीछे की ओर, एक इमरजेंसी एक्जिट गाड़ी के सबसे पीछे बीचों बीच तथा दो इमरजेंसी एक्जिट वाहन की छत पर आगे ओर पीछे की ओर होगे प्रत्येक इमजेंसी गेट 58 सेंटीमीटर X 90 सेंटीमीटर का हो।
4. अग्नि सुरक्षा हेतु 10 किलोग्राम के दो अग्निशमन यंत्र संपूर्ण यात्री बस में होगें, जो ग्रीन एरिया में रखे जावेगें।
5. ड्रायवर पार्टीशन डोर किसी भी वाहन में नहीं होगंे।
6. किसी भी स्लीपर वर्थ पर स्लाईडर नहीं होनें चाहिए। आसानी से खुलने वाले पर्दे लगाये जा सकते है।
जांच के दौरान 48 यात्री बसों को चैक किया गया, जिनमें से 06 यात्री बसों में मुख्यतः यह कमी पाई गई कि उनमें किराया सूची चस्पा नहीं थी, अग्निशमन यंत्र पर वैधता दिनांक नहीं थी, एमरजेंसी गेट आसानी से नहीं खुल रहे थे, चालक/परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं थे, आदि कमियां पाये जाने पर उनके के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए रू. 10500/- शमन शुल्क वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वह अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।