सागर - म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों/पुलिस/होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल. रीवा, नर्मदापुरम, मुरैना, रायसेन, खण्डवा, मंदसौर, टीकमगढ़, छिन्दवाड़ा, गुना, अनूपपुर, सतना, बैतूल एवं भिण्ड जिला मुख्यालयों पर पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों के लिए 45 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में दो—दो प्रशिक्षण केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केन्द्र पर 100 प्रशिक्षणार्थियों के हिसाब के कुल 4000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजनांतर्गत आवेदन प्रक्रिया
योजना अंतर्गत आवेदन विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 11.05.2026 तक कार्यालयीन समय शाय 6:00 बजे संबंधित जिले में किंए जा सकेगें। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन एवं निःशुल्क रहेगी। योजना अंतर्गत आवेदन प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.bcwelfare.mp.gov.in एवं योजना में सम्मिलित 20 जिला मुख्यालयों पर संचालित "कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण" पर उपलब्ध रहेगा। निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए दिनांक 11.05.2026 तक तक कार्यालयीन समय शायं 6:00 बजे योजना में सम्मिलित संबंधित जिले में संचालित कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण में जमा करना अनिवार्य होगा। योजना में सम्मिलित 20 जिलों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के अभ्यर्थी योजना अंतर्गत चयनित 20 जिलों में से किसी भी जिले के कार्यालय सहायक संचालक, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थी योजना अंतर्गत उपरोक्त 20 जिलों में से किसी भी एक जिले के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा।
पात्रता की शर्ते
मध्यप्रदेश, का मूलनिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी योजनांतर्गत पात्र होगा। अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन-क्रीमिलेयर श्रेणी में होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदण्ड अंतर्गत न्यूनतम ऊंचाई पुरुष 168 से.मी., महिला 155 से.मी. हो, अभ्यर्थी सैन्य भर्ती हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड धारित करता हो, जैसे फ्लेट फुट (नॉक-नी) ना होना, परस्पर घुटने ना मिलना, दृष्टि, जबड़े एवं निरोगी होना आवश्यक होगा। सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों/पुलिस/होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा।
योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया
प्रति प्रशिक्षण केंद्र हेतु निर्धारित प्रशिक्षणार्थी संख्या से अधिक संख्या में आवेदन आने पर आवेदित अभ्यर्थी के 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी। समान अंकों की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जावेगी। योजना नियम अनुसार अर्हकारी मापदण्डों के आधार पर विभागीय, सहायक संचालक/नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु अंतिम चयन किया जाएगा। चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
योजना अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं
सैद्धांतिक प्रशिक्षण - योग्य एवं अनुभवी ट्रेनर के निर्देशन में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणित, कम्प्यूटर, अंग्रेजी एवं अन्य आवश्यक विषयों का प्रतिदिन 04 घण्टे प्रशिक्षण।
शारीरिक प्रशिक्षण - शारीरिक क्षमता 'विकास हेतु योग्य एवं अनुभवी ट्रेनर के निर्देशन में प्रतिदिन 03 घण्टे (प्रातः एवं शायंकाल) शारीरिक प्रशिक्षण यथा रनिंग, ऊँची-कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक एवं अन्य समकक्ष शारीरिक गतिविधियां।
अन्य सुविधाएं - निःशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित दर अनुसार शिष्यवृत्ति राशि का भुगतान अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। प्रशिक्षण पूर्णत आवासीय प्रकृति का होगा।
योजना क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे
योजना का क्रियान्वयन संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा, इस हेतु जिला कलेक्टर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कि अपर कलेक्टर स्तर का होगा। योजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का नियंत्रणकर्ता अधिकारी संबंधित जिले का विभागीय सहायक संचालक होगा। योजना की विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के सहायक संचालक कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट www.bcwelfare.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात तथा अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु चयन से पूर्व यदि योजना के स्वरूप तथा नियमों में कोई परिवर्तन होता है तो योजना का परिवर्तित स्वरूप तथा नियम ही मान्य होगें। समस्त विवादों की स्थिति में म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा। किसी भी समय अपरिहार्य कारणों से उक्त योजना स्थगित करने/परिवर्तित करने का म.प्र. शासन का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।