प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:
सागर - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना सुनिश्चित की जाएगी।
योजना के लिए असंगठित श्रमिक जैसे घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक आदि पात्र हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो तथा मासिक आय ₹15,000 से कम हो। EPFO, ESIC, NPS के सदस्य एवं आयकर दाता अपात्र श्रेणी मानी जाएगी।
अंशदान आयु पर आधारित ।
18 वर्ष की प्रवेश आयु पर सदस्य का हिस्सा ₹55 प्रतिमाह तथा सरकार का अंशदान ₹55, कुल ₹110 जमा होगा। इसी प्रकार 25 वर्ष पर ₹80, 35 वर्ष पर ₹150 तथा 40 वर्ष पर ₹200 प्रतिमाह सदस्य को देना होगा। जितना अंशदान लाभार्थी करेगा, उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
पंजीयन कैसे करें ।
योजना के तहत पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जन धन खाता तथा मोबाइल नंबर आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार एवं बैंक विवरण प्रस्तुत कर प्रथम अंशदान का भुगतान कर PM-SYM कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क करें या वेबसाइट http://www.maandhan.in देखें।
सागर - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना सुनिश्चित की जाएगी।
योजना के लिए असंगठित श्रमिक जैसे घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक आदि पात्र हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो तथा मासिक आय ₹15,000 से कम हो। EPFO, ESIC, NPS के सदस्य एवं आयकर दाता अपात्र श्रेणी मानी जाएगी।
अंशदान आयु पर आधारित ।
18 वर्ष की प्रवेश आयु पर सदस्य का हिस्सा ₹55 प्रतिमाह तथा सरकार का अंशदान ₹55, कुल ₹110 जमा होगा। इसी प्रकार 25 वर्ष पर ₹80, 35 वर्ष पर ₹150 तथा 40 वर्ष पर ₹200 प्रतिमाह सदस्य को देना होगा। जितना अंशदान लाभार्थी करेगा, उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
पंजीयन कैसे करें ।
योजना के तहत पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जन धन खाता तथा मोबाइल नंबर आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार एवं बैंक विवरण प्रस्तुत कर प्रथम अंशदान का भुगतान कर PM-SYM कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क करें या वेबसाइट http://www.maandhan.in देखें।