सागर -संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार विगत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी जिले के राज्य स्तर की अधिकृत प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को शासन के नियमानुसार खेलवृत्ति प्रदाय की जावेगी।
खेलवृत्ति हेतु आवेदक खिलाड़ी द्वारा अधिकृत खेलों में विगत वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तथा खिलाड़ी की आयु दिनॉक 01 अप्रैल 2026 को 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिऐ पात्र होंगे, ऐसे पात्र खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि नियम 2019 के नियम क्रमांक 08.1(च) के तहत खेल वृत्ति स्वीकृत की जावेगी। तथा ऐसे खिलाड़ी जिन्हें इस योजना अंतर्गत (02) दो बार खेल वृत्ति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, वे पात्र नहीं होगे।
इच्छुक खिलाड़ी अपना आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2026 तक कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, खेल परिसर, सागर में जमा कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ खिलाड़ी को मूल निवास प्रमाण पत्र, राज्य स्तर पर पदक अर्जित प्रमाण पत्र(अधिकृत प्रतियोगिता), जन्म प्रमाण पत्र/10वी की अंकसूची की छायाप्रति, आधार कार्ड, एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति जिसमें खाता संबंधित विवरण स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य है। खिलाड़ी को संबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने एवं पदक अर्जित करने वाले प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित राज्य खेल संघ से कराकर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रारूप एवं संबंधित अधिक जानकारी खेल परिसर कार्यालय सागर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। खेल वृत्ति हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश व नियमावली विभागीय वेबसाईट- www.dsywmp.gov.in पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि 31 मई 2026 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।